Mukhyamantri Work From Home Yojana 2023 मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना से अब घर बैठे काम करें

Mukhyamantri Work From Home Yojana 2023 मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना से अब घर बैठे काम करें: मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है Mukhyamantri Work From Home Yojana 2023 के अंतर्गत विभिन्न वर्गों की महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनने का अवसर दिया जाएगा. इसके तहत वर्क फ्रॉम योजना में राजस्थान की मूल निवासी महिलाएं घर बैठे रोजगार प्राप्त कर पाएगी. राजस्थान में CM Work From Home Yojana 2023 की शुरुआत हो चुकी है. इस योजना का लाभ राजस्थान की महिलाएं ले सकती है.

मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना 2023 के तहत राजस्थान की महिलाओं को उनकी अभिरुचि एवं क्षमता को ध्यान में रखते हुए उन्हें वर्क फ्रॉम होम की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी. इस योजना के तहत लगभग 20,000 से अधिक महिलाओं को मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना का लाभ दिया जाने वाला है. हमारे द्वारा आपको मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना 2023 की विस्तृत जानकारी इस लेख के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है. यदि आप चाहते हैं, कि अपने फोन पर ऐसी ही जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं.

Mukhyamantri Work From Home Yojana 2023

Mukhyamantri Work From Home Yojana 2023 का उद्देश्य

Mukhyamantri Work From Home Yojana 2023 का उद्देश्य: मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम योजना का आयोजन राजस्थान की महिलाओं को उनकी अभिरुचि एवं क्षमता को ध्यान में रखते हुए वर्क फ्रॉम होम से जोड़ना है. इस योजना के तहत तकनीकी, कौशल एवं अन्य किसी क्षेत्र में 10 महिलाओं को घर से काम दिया जाएगा उनको राजकीय विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों एवं निजी क्षेत्र में वर्क फ्रॉम होम के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे.

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Mukhyamantri Work From Home Yojana 2023 Eligibility

मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के लिए आवेदन हेतु महिलाओं को राजस्थान के निवासी होना चाहिए एवं उनकी न्यूनतम आयु सीमा को 18 वर्ष रखा गया है.

  • महिला अभ्यर्थी राजस्थान में निवास करती हो.
  • महिला अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो (आवेदन करने की तिथि को आधार मानकर)

Mukhyamantri Work From Home Yojana 2023 प्राथमिकता

Mukhyamantri Work From Home Yojana 2023 प्राथमिकता: मुख्यमंत्री work-from-home योजना के लिए नीचे दी जा रही श्रेणी की महिलाओं को इस योजना में प्राथमिकता दी जाने वाली है.

  • विधवा।
  • परित्यकता/तलाकशुदा।
  • दिव्यांग।
  • हिंसा से पीड़ित महिला।

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Mukhyamantri Work From Home Yojana 2023 Guidlines

Mukhyamantri Work From Home Yojana 2023 Guidlines: मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना 2023 के लिए जो अभ्यर्थी क्रियान्वयन होना चाहते हैं उनके लिए दिशानिर्देश को इस प्रकार रखा गया है.

  1. पोर्टल को महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा डीओआईटी एंड सी के माध्यम से तैयार किया जाएगा या पोर्टल पर वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के अवसर प्रदान करने वाले नियोक्ताओं से जोड़ा जाएगा। इसके अनुसार इच्छुक महिलाओं का पंजीयन किया जाएगा।
  2. योजना के क्रियान्वयन हेतु महिला अधिकारिता निदेशालय में योजना क्रियान्वयन इकाई स्थापित की जायेगी। जिससे निम्न कार्य किये जायेंगे।
  • विभाग द्वारा दिए गए लक्ष्यों के अनुसार महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क से जोड़ना
  • तकनीकी/कौशल तथा अन्य किसी भी क्षेत्र में कार्य करने की इच्छुक महिलाओं को होम-जॉब वर्क से अधिक से अधिक आवेदन आमंत्रित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
  • पोर्टल पर प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण और रिपोर्ट तैयार करना।
  • सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं के लिए उपलब्ध कार्य-घर-नौकरी के अवसरों की पहचान करना और उनसे संपर्क करना और उनका समन्वय करना और महिलाओं को उनके साथ जोड़ना।
  • योजना के प्रसार के लिए आईईसी सामग्री तैयार करना।
  • औद्योगिक संस्थाओं को योजना से जोड़ने एवं उन्हें सुग्राही बनाने के लिए कार्यशालाओं, संगोष्ठियों आदि का आयोजन करना। योजना के माध्यम से वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क से लाभान्वित महिलाओं की समय-समय पर ट्रैकिंग, मॉनीटरिंग एवं रिपोर्टिंग विभाग को।
  • विभाग को नवीन सुझाव देते हुए पोर्टल पर प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण।

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मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के क्रियान्वयन हेतु भूमिका एवं उत्तरदायित्व

 1. निदेशालय महिला अधिकारिता

Mukhyamantri Work From Home Yojana 2023 के तहत निदेशालय महिला अधिकारिता के तौर पर क्रियान्वयन हेतु भूमिका एवं उत्तरदायित्व:

  • योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करना।
  • राज्य सरकार और विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
  • रोजगार में शामिल होने की इच्छुक महिलाओं के पंजीकरण के लिए डीओआईटी एंड सी के माध्यम से एक पोर्टल विकसित करना।
  • योजना के प्रचार के लिए आईईसी। गतिविधियों को अंजाम देना।
  • विभिन्न प्रशासनिक कार्यों और नीतिगत निर्णयों के लिए गतिविधियाँ करना।

2. विभिन्न राजकीय विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रम के द्वारा वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के रूप में महिलाओं से करवाये जाने वाले कार्य:

अ. Mukhyamantri Work From Home Yojana 2023 के तहत ऐसे कार्य जिन्हे प्रथम चरण में तत्काल करवाया जाना है

  • वित्त विभाग- सभी सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों, राज्य एजेंसियों और सार्वजनिक उपक्रमों में इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे, सीए ऑडिट, लेखा संबंधी कार्य महिलाओं द्वारा वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के रूप में किया जा सकता है।
  • सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग – सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य जैसे प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, डाटा एनालिसिस, वेब डिजाइनिंग, ई-फ्रेंड आवंटन में महिलाओं को प्राथमिकता देना एवं शुल्क माफी प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित करना।
  • स्कूल एवं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा – नियमित अध्ययन एवं दूरस्थ शिक्षा में संलग्न छात्राओं को महिला विषय विशेषज्ञों से ऑनलाइन प्रशिक्षण, विद्यार्थियों को दी जाने वाली स्कूल ड्रेस की सिलाई, सरकारी छात्रावासों में प्रयोग होने वाले कपड़े, बेडस्प्रेड, परदे आदि की धुलाई।
  • कार्मिक विभाग – वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से किए जा सकने वाले कार्यों जैसे टाइपिंग, डिक्टेशन, डॉक्यूमेंटेशन आदि को विभिन्न विभागों के स्तर पर चिन्हित कर निर्देश जारी करना।
  • महिला अधिकारिता विभाग – विभाग के अंतर्गत वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के तहत काउंसलिंग सेवाएं की जानी चाहिए।

ब. Mukhyamantri Work From Home Yojana 2023 के तहत ऐसे कार्य जिनका चिन्हीकरण किया जायेगा तदउपरान्त द्वितीय चरण में उन्हे वर्क फ्रोम होम-जॉब वर्क के रूप में करवाये जाने के बाबत कार्यवाही की जायेगी –

  • वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के रूप में सभी सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों, राज्य एजेंसियों और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की पहचान की जाएगी और चिन्हित कार्य वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के रूप में महिलाओं द्वारा किया जाएगा। इसके लिए व्यय विभागों द्वारा अपनी मौजूदा योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए आवंटित बजट में से किया जाएगा।
  • चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग – महिला विशेषज्ञ चिकित्सकों से ऑनलाइन परामर्श, अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले कपड़ों की ट्रांसक्रिप्शन, सिलाई का काम।
  • कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग – ऐसे नियोक्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रोजगार मेलों/शिविरों का आयोजन कर जो वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क के रूप में रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। इन मेलों/शिविरों के माध्यम से योजनान्तर्गत पंजीकृत महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क दिलाना।
  • राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (आरएसएलडीसी)- राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से चलाए जा रहे प्रशिक्षण के तहत कम से कम 10 प्रतिशत महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क से जुड़ने का प्रशिक्षण दिया गया। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ (आरसीडीएफ)- दूध और दूध उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित कार्यों में महिलाओं को घर से काम करने के अवसर प्रदान करना।
  • राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (CONFED) – महिलाओं को ग्रेडिंग, पैकेजिंग और अन्य संबंधित कार्यों में वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के अवसर प्रदान करना।
  • खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग – वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के माध्यम से किए जा सकने वाले उत्पादों से संबंधित कार्य की पहचान कर महिलाओं से करवाएं।
  • उद्योग विभाग-सीआईआई, क्रेडाई, फोर्टी, फिक्की एवं अन्य औद्योगिक/व्यावसायिक संगठनों के समन्वय से विभिन्न स्थानों पर स्थापित औद्योगिक क्लस्टरों में वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क की मांग को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क उपलब्ध कराना। . औद्योगिक इकाइयों में महिलाओं को प्रोत्साहित कर उनके लिए वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के अवसरों को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
  • यदि किसी औद्योगिक इकाई द्वारा नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या का 20 प्रतिशत महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क के रूप में दिया जाता है, तो ऐसी इकाई को राज्य सरकार द्वारा उन्हें वित्तीय / गैर-वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना।
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं बाल अधिकारिता विभाग के अंतर्गत वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के तहत परामर्श सेवाएं दी जानी चाहिए।
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं बाल अधिकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में प्रयोग होने वाले कपड़ों, चादरों, पर्दों आदि की धुलाई।

3. गैर सरकारी संगठन

  • योजना के प्रचार-प्रसार में सहयोग करना।
  • वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण/अनुसंधान करना। (उपरोक्त कार्य के लिए विभाग द्वारा कोई वित्तीय प्रोत्साहन/अनुदान देय नहीं होगा।)

4. वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन –

  • वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क पोर्टल पर अधिक से अधिक महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क प्रदान करने वाली ऐसी प्राइवेट यूनिट का विज्ञापन वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क पोर्टल पर नि:शुल्क प्रदर्शित किया जाएगा।
  • ऐसी निजी इकाई जो महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क प्रदान करती है और ऐसे कार्य के लिए महिला का कार्य भुगतान 5,000 रुपये से अधिक है, तो उसे प्रशिक्षण प्रोत्साहन के रूप में प्रति प्रशिक्षु 3,000 रुपये का प्रशिक्षण शुल्क दिया जाएगा, लेकिन निजी इकाई द्वारा ऑफर लेटर देने के बाद ही महिला प्रशिक्षु को वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के रूप में प्रशिक्षण प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा।

Mukhyamantri Work From Home Yojana 2023 का पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन:
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं योजना से संबंधित विभिन्न एजेंसियों के समन्वय एवं समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार/सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में समय-समय पर राज्य स्तर पर बैठक का आयोजन किया जायेगा.

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Mukhyamantri Work From Home Yojana 2023 के लिए नोटिफिकेशन कब जारी होगा?

सीएम वर्क फ्रॉम होम योजना 2023 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.

Mukhyamantri Work From Home Yojana 2023 के लिए आवेदन कैसे करें?

सीएम वर्क फ्रॉम होम योजना 2023 के लिए आवेदन करने का तरीका आपको ऊपर उपलब्ध करवाया गया है.

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